बिहार सरकार ने दिव्यंग लोगों के लिए समाज कल्याण विभाग की ओर से बिहार राज्य नि:शक्तता पेंशन योजना ( Bihar State Disability Pension Scheme ) शुरू की हैं। बिहार विकलांग पेंशन योजना उन लोगों के लिए है जो शारीरिक रूप से अक्षम हैं और आर्थिक रूप से कमजोर हैं। बिहार विकलांग पेंशन योजना के तहत उन विकलांग लोगों को लाभ दिया जाता है, जो लोग शारीरिक या मानसिक रूप से 40% से अधिक विकलांग हैं, तथा कम से कम पिछले 10 वर्ष से बिहार राज्य के निवासी हो। बिहार विकलांग या दिव्यांग पेंशन योजना के अंतरगत विकलांग व्यक्ति को 400 रूपया प्रति माह की दर से पेंशन दी जाती है।
नोट:-बिहार विकलांग पेंशन योजना (Bihar State Disability Pension Yojana) का लाभ सिर्फ उन विकलांग व्यक्तियों दिया जायेगा जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (Indira Gandhi Viklang Pension) का लाभ का लाभ नहीं ले रहे हैं।
बिहार विकलांग पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना है। इस योजना के जरिए, दिव्यांग व्यक्तियों को उनकी आर्थिक समस्याओं का सामना करने में मदद मिलती है। इस योजना के लाभ लेने से, दिव्यांग व्यक्तियों को उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध होती है।
बिहार विकलांग पेंशन योजना का उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को समाज के मुख्यधारा से जोड़ना भी है। दिव्यांग व्यक्तियों को समाज के साथ समान अधिकारों का उपयोग करने में मदद मिलती है। इस योजना के माध्यम से, दिव्यांग व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति में सुधार भी होता है।
बिहार विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन प्रदान करने से दिव्यांग व्यक्तियों के घरानों में आर्थिक समस्याओं से जुझने वालों को अपनी जिम्मेदारियों का पूर्तत्व करने में मदद मिलती है। इसके अलावा, दिव्यांग व्यक्तियों की जीवन गुणवत्ता भी बढ़ती है।
बिहार विकलांग पेंशन योजना (Bihar State Disability Pension Yojna) का लाभ लेने के लिए प्रमाण पत्र की जरूरी होती है। विकलांग प्रमाण पत्र जिला के मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा जारी किया जाता है। जिस में शारीरिक या मानसिक रूप से 40% से अधिक विकलांगता होना चाहिए।
बिहार विकलांग पेंशन योजना में विकलांग या दिव्यांग व्यक्तियों के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक महीने लाखों विकलांग व्यक्तियों को ₹ 400 की पेंशन दी जाती है। इस योजना के तहत सरकार विकलांग व्यक्तियों को आर्थिक संबंधों से सहायता प्रदान करती है। इस योजना का लाभ सभी बिहार राज्य में रहने वाले विकलांग व्यक्तियों को मिलता है। इसके लिए इन व्यक्तियों को ऑनलाइन आवेदन करना होता है और वे अपनी पेंशन की राशि अपने बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर करवा सकते हैं।इस योजना के तहत विकलांग व्यक्तियों के साथ-साथ उनके परिवार के सदस्यों को भी लाभ प्रदान किया जाता है। इस योजना में समाज के सबसे कमजोर वर्ग के लोगों को विशेष ध्यान दिया जाता है। इससे विकलांग व्यक्तियों और उनके परिवार के सदस्यों को आर्थिक मदद मिलती है और उनकी संतोषजनक जीवन गुणवत्ता सुनिश्चित होती है। इसलिए, बिहार राज्य के विकलांग व्यक्तियों के लिए यह योजना बेहद महत्वपूर्ण है।
बिहार राज्य दिव्यांग पेंशन योजना के अनुसार, दिव्यांग व्यक्ति के लिए निम्नलिखित मापदंड होने ज़रूरी हैं:
बिहार विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन भी किया जा सकता है। इसके लिए आपको निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा:
आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट करने के बाद, आपका आवेदन समीक्षित किया जाएगा और जब आपका आवेदन स्वीकृत हो जाएगा, तब आपको विकलांग पेंशन के लिए चयनित बैंक खाते में धनराशि जमा की जाएगी।
OFFICIAL WEBSITE | CLICK HERE |
APPLY NOW | CLICK HERE |
ONLINE FORM DOWNLOAD | CLICK HERE |
TRACK AAPLICATION | CLICK HERE |
CONTACT INFORMATION | serviceonline.bihar@gov.in |
बिहार विकलांग पेंशन योजना बिहार सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक सरकारी योजना है जो विकलांग लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत, राज्य सरकार विकलांग लोगों को मासिक पेंशन प्रदान करती है जो उन्हें अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार करने में मदद करती है।
बिहार विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत रजिस्टर्ड विकलांग लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना से लाभार्थी व्यक्ति मासिक मात्रा ₹ 400/- दिया जाता हैं।
बिहार विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किए जा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, आपको बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। अगर आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपको निकटतम व सरकारी कार्यालय में जाकर आवेदन फॉर्म भरना होगा। आप अपनी पसंद के अनुसार किसी भी तरीके से आवेदन कर सकते हैं।
बिहार विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत पात्रता मापदंड निम्नलिखित हैं:
1.आवेदक को बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए।
2.आवेदक को अपनी विकलांगता का सबूत पेश करना होगा।
3.आवेदक के परिवार का मासिक आय इतनी होनी चाहिए कि वह आर्थिक रूप से कमजोर स्थिति में हो।
बिहार विकलांग पेंशन योजना से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए आप बिहार सरकार के विकलांग कल्याण विभाग से संपर्क कर सकते हैं। आप ईमेल या फोन के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। आपको विभाग के वेबसाइट पर भी संपर्क जानकारी मिलेगी।
बिहार विकलांग पेंशन योजना में पेंशन की राशि ₹ 400 प्रतिमाह होगी। पेंशन आवंटन समय आपके आवेदन के सत्यापन के बाद शुरू हो जाता है। पेंशन आपके बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर किया जाता है।
नहीं, योजना का लाभ सिर्फ बिहार राज्य के निवासियों को ही मिलेगा।
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