प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक प्रकार की दुर्घटना बीमा पॉलिसी हैं, जिसके तहत दुर्घटना के समय मृत्यु अथवा अपंग होने पर बीमा के राशि के लिए दावा किया जा सकता हैं। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को प्रतिवर्ष ₹20 के प्रीमियम का भुगतान करना होता हैं। यदि इस बीमा योजना के तहत व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो इस स्थिति में नॉमिनी को बीमा की रकम प्रदान की जाती है। इसके अलावा स्थाई रूप से विकलांगता होने की स्थिति में भी बीमा राशि प्रदान की जाती है।
इस योजना के तहत पूर्ण रूप से विकलांग होने पर दो लाख रूपये बीमा कवरेज और आंशिक विकलांगता होने पर एक लाख रूपये बीमा कवरेज के रूप में व्यक्ति को दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ 18 वर्ष की आयु से लेकर 70 वर्ष की आयु तक ही प्राप्त किया जा सकता है। यह योजना भारतीय नागरिकों को न केवल आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है, बल्कि उनके भविष्य को सुरक्षित बनाने का भी महत्वपूर्ण ध्यान देती है।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक महत्वपूर्ण योजना है जो भारतीय नागरिकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए आई है। इस योजना के माध्यम से सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को एक सुरक्षित भविष्य के लिए उत्साहित किया है। यह योजना उन लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण संरक्षण उपाय है जो आर्थिक रूप से कमजोर हो सकते हैं। इसलिए, हमें इस योजना के बारे में अधिक जागरूक होना चाहिए और अपने और अपने परिवार के लिए इसका लाभ उठाना चाहिए।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा का लक्ष्य है गरीब से गरीब व्यक्ति को भी बीमा का लाभ प्रदान करना है ,ताकि उसे जीवन में किसी भी दुर्घटना के समय आर्थिक परेशानी न उठानी पड़े। इस योजना के तहत बीमा धारकों को 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा मिलता है। सिर्फ 20 रुपए प्रति वर्ष का निवेश कर वयक्ति इस योजना का लाभ उठा सकता है।
योजना का नाम | प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना |
शुरू की गई | केंद्र सरकार द्वारा |
माध्यम | ऑनलाइन |
लाभार्थी | देश के कमजोर आय वर्ग नागरिक |
उद्देश्य | नागरिकों को जीवनबीमा प्रदान करना |
प्रीमियम राशि | 20 रूपये प्रतिवर्ष |
आधिकारिक वेबसाइट | www.jansuraksha.gov.in |
बीमा की स्थिति | बीमा की राशि | |
1 | मृत्यु | 2 लाख रूपये |
2 | दोनों आंखों के पूर्ण और न ठीक हो सकने की स्थिति या दोनों हाथों या पैरों को इस्तेमाल न कर सकने की स्थिति या एक आंख की दृष्टि खो देने और एक हाथ या पैर का इस्तेमाल न कर सकने की स्थिति में | 2 लाख रूपये |
3 | एक आंख की दृष्टि पूरी तरह खो देने व वापस न आ सकने की स्थिति या एक हाथ व पैर का इस्तेमाल न कर सकने की स्थिति में | 1 लाख रूपये |
पीएम सुरक्षा बीमा योजना में आवेदन के लिए आवेदक को इसकी निम्नलिखित पात्रताओं को पूरा करना आवश्यक है :-
इस योजना में आवेदन के लिए आवेदक के पास सभी महत्त्वपूर्ण दस्तावेज होने आवश्यक है :-
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के महत्वपूर्ण तथ्य निम्नलिखित हैं :-
देश के जो इच्छुक लाभार्थी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ उठाना चाहते है तो वह बैंक की किसी भी शाखा में जाकर इस योजना के तहत आवेदन कर सकते है।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आवेदन स्थिति चेक करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया को फॉलो करें :-
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना लाभार्थी सूची देखने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया को फॉलो करें :-
यदि आप अभी भी किसी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर 18001801111 / 1800110001 है।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक प्रकार की दुर्घटना बीमा पॉलिसी हैं, जिसके तहत दुर्घटना के समय मृत्यु अथवा अपंग होने पर बीमा के राशि के लिए दावा किया जा सकता हैं। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को प्रतिवर्ष ₹20 के प्रीमियम का भुगतान करना होता हैं।
पीएम सुरक्षा बीमा योजना में आवेदन के लिए इसकी ऑफिसियल वेबसाइट jansuraksha.gov.in है।
पीएम सुरक्षा बीमा योजना में आवेदन करने वाले नागरिकों को दुर्घटना में पूर्ण रूप से विकलांग होने पर दो लाख रूपये बीमा कवरेज और आंशिक विकलांगता होने पर एक लाख रूपये बीमा कवरेज के रूप में दिए जाते हैं।
पीएम सुरक्षा बीमा योजना से संबंधित हेल्पलाइन नंबर: 18001801111/ 1800110011 है।
नहीं
योजना में नामांकित खाताधारक की मृत्यु के मामले में, नामांकन फॉर्म के अनुसार नामिती/नियुक्त व्यक्ति द्वारा दावा दायर किया जा सकता है या ग्राहक बैंक खाताधारक द्वारा कोई नामांकन नहीं होने की स्थिति में कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा दावा दायर किया जा सकता है।
विकलांगता दावा बीमित बैंक खाताधारक के बैंक खाते में जमा किया जाएगा। मृत्यु दावों को नामिती/कानूनी उत्तराधिकारी(यों) के बैंक खाते में जमा किया जाएगा।
नहीं
सड़क, रेल और इसी तरह के वाहनों की दुर्घटना, डूबने, किसी अपराध में मौत आदि की घटनाओं के मामले में दुर्घटना की सूचना पुलिस को दी जानी चाहिए। सांप के काटने, पेड़ से गिरने आदि की घटनाओं के मामले में, तत्काल अस्पताल के रिकॉर्ड द्वारा कारण का समर्थन किया जाना चाहिए।
नहीं
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