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जाति प्रमाण पत्र

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परिचय

जाति प्रमाण पत्र एक दस्तावेज है जो किसी व्यक्ति की जाति के प्रमाण के रूप में उपयोग किया जाता है। इसे आरक्षण, सरकारी नौकरी, शिक्षा आदि के लिए आवश्यक होता है। यह दस्तावेज उस व्यक्ति के जन्म के समय से ही उसके परिवार की जाति के आधार पर बनाया जाता है।

जाति प्रमाण पत्र
जाति प्रमाण पत्र

जाति प्रमाण पत्र आपके जाति को साबित करता है और आपको उस जाति के लोगों के लिए आरक्षण के अधिकार प्रदान करता है। इसलिए, बिहार में जाति प्रमाण पत्र को एक अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में देखा जाता है।

योजना का विवरण

यह दस्तावेज उन लोगों के लिए आवश्यक होता है जो आरक्षण के लिए आवेदन करते हैं। जब आप जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करते हैं, तो आपको जाति के बारे में सभी विवरण देने होते हैं। आपको अपने पूर्वजों की जाति के बारे में जानकारी भी देनी होती है।

योजना के लक्ष्य, उद्देश्य और लाभ :-

जाति प्रमाण पत्र भारत में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो जाति के आधार पर व्यक्ति को भेदभाव से मुक्त रखने का लक्ष्य रखता है। यह दस्तावेज उस व्यक्ति को दिया जाता है जो अपनी जाति के आधार पर सरकारी योजनाओं और सुविधाओं से लाभ उठाना चाहता है।

जाति प्रमाण पत्र का उद्देश्य व्यक्ति के जाति को सत्यापित करना होता है जिससे उसे अपनी जाति के आधार पर सरकारी योजनाओं और सुविधाओं से लाभ प्राप्त करने में मदद मिल सके। जाति प्रमाण पत्र के बिना कुछ भी योजना या सुविधा के लिए आवेदन करना संभव नहीं होता है। जाति प्रमाण पत्र के बिना जातिगत भेदभाव का खत्म नहीं हो सकता और लोग अपने अधिकारों से वंचित रह सकते हैं।

इसलिए, जाति प्रमाण पत्र भारत में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो जातिगत भेदभाव से निपटने में मदद करता है और लोगों को सरकारी योजनाओं और सुविधाओं से लाभ प्राप्त करने में मदद करता है।

जाति प्रमाण पत्र हेतु आवश्यक दस्तावेज :-

बिहार में जाति प्रमाण पत्र हेतु आवश्यक दस्तावेज निम्नलिखित हैं:

  • आधार कार्ड
  • पासपोर्ट साइज़ फोटो (3.5 x 4.5 सेंटीमीटर)
  • मोबाइल नंबर

NOTE – अगर आप आधार नंबर के जरिए जाती प्रमाण पत्र बना रहे है तो मोबाइल नंबर वही यूज करे जो आपके आधार से लिंक है, क्योंकि सत्यापन के लिए आपको OTP दर्ज करना पर सकता है।

आवेदन करने की प्रक्रिया

जाति प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया निम्नलिखित होती है:

Step 1- सबसे पहले दिए गए ऑफिशियल लिंक ( https://serviceonline.bihar.gov.in/ ) पर क्लिक करे।

Step 2- इसके बाद ”सामान्य प्रशासन विभाग” (General Administration Department) को क्लिक करे।

Step 3- क्लिक करते ही आप “जाती प्रमाण का निर्गमन” पे क्लिक करे ,यहां आप को तीन स्तर पे आवेदन करने की सुविधा दिखेगी। जिस भी स्तर पे आप आवेदन करना चाहते है उसे सिलेक्ट कर ले.

  1. अंचल स्तर पे – अंचल स्तर पर जाति प्रमाण पत्र का मतलब वह दस्तावेज होता है जिससे कोई व्यक्ति अपनी जाति के प्रमाण को सत्यापित कर सकता है। अंचल स्तर पर जाति प्रमाण पत्र व्यक्ति के आवास के अनुसार जारी किया जाता है। इसे ब्लॉक स्तर पे बनाया जाता इसके बनने के बाद ही आप अनुमंडल स्तर पे जाती प्रमाण पत्र Apply कर पाएंगे। इस प्रमाण पत्र पे राजस्व अधिकारी ( Revenue Officer ) का हस्ताक्षर अंकित होता है। अंचल स्तर पे बने प्रमाण पत्र की वैधता Lifetime होती है।
  2. अनुमंडल स्तर पे – यह दस्तावेज अनुमंडल कार्यालय में बनवाया जाता है और इसमें व्यक्ति की जाति और पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित जाति की जानकारी होती है। अनुमंडल स्तर पर जाति प्रमाण पत्र को बनवाने के लिए आपके पास अंचल स्तर पे जाती प्रमाण पत्र का होना अनिवार्य है क्योंकि Apply करते समय आपको अंचल स्तर पे “प्राप्त पत्र संख्या“(BCCCO/20××/××××××) दर्ज करना अनिवार्य होता है। इस प्रमाण पत्र पे राजस्व अधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी ( Sub-Division Officer ) का हस्ताक्षर अंकित होता है।
  3. जिला स्तर पे – जिला स्तर पर जाति प्रमाण पत्र एक आधिकारिक दस्तावेज होता है जिससे कोई व्यक्ति अपनी जाति के प्रमाण को सत्यापित कर सकता है। यह दस्तावेज जिला कार्यालय निर्गत करती है। अगर आप के पास जाती प्रमाण पत्र अनुमंडल स्तर पे बनी है तो आप जिला स्तर पे बनने के योग्य है। इस दस्तावेज पे राजस्व अधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी का हस्ताक्षर अंकित होती है ।

Step 4- अब एक पंजीकरण फ़ॉर्म खुलेगा। इसमें अपनी जानकारी दर्ज करें। आपको अपनी आधार कार्ड और पासपोर्ट आकार के फोटो जमा करने की आवश्यकता होगी।

Step 5- अब आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करना होगा। एक ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। उसे दर्ज करें और “जारी रखें” पर क्लिक करें।

Step 6- फ़ॉर्म जमा करने के बाद, एक PDF आपके ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा। इस PDF में एक आवेदन संख्या प्राप्त होगी, जिसे आप बाद में इस्तेमाल करके अपने आवेदन की स्तिथि देख सकते है

Step 7- PDF मे दिए गए समय अवधि के बाद आप कास्ट सर्टिफिकेट को दिए गए LINK से डाउनलोड कर सकते है। सर्टिफिकेट को आपके मोबाइल नंबर और आपके द्वारा दिए गया e-mail पे भी भेज दिया जाता है।

OFFICIAL WEBSITECLICK HERE
APPLY NOW अंचल स्तरअनुमंडल स्तरजिला स्तर
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TRACK AAPLICATIONCLICK HERE
CONTACT INFORMATIONserviceonline.bihar@gov.in ; 14403

आवास प्रमाण पत्र के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी

  • जाति प्रमाण पत्र के लिए 10 कार्य दिवस का समय लगता लगता है।
  • समय सीमा के अधीन सेवा प्राप्त नहीं होने पर अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष 30 दिनों के अंदर अपील दायर किया जा सकता है।
  • प्रखण्ड सह अंचल कार्यालय के RTPS काउन्टर के अलावा पंचायत सरकार भवनों पर जाति, आय , आवासीय राज्य नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र (NLC) तथा EWS प्रमाण पत्र के लिए जाने तथा प्रमाण पत्र डाउनलोड करने की निःशुल्क व्यवस्था रहती है।
  • सेवा मे देरी या किसी प्रकार की शिकायत ‘ हेल्पलाइन नंबर ‘- 14403 पर की जा सकती है।

जाति प्रमाण पत्र का उपयोग

जाति प्रमाण पत्र का उपयोग अनेक जगहों पर होता है। कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं:

  1. सरकारी नौकरियां: जाति प्रमाण पत्र आरक्षण के तहत सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करते समय आवश्यक होता है।
  2. शिक्षा: जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता स्कूल और कॉलेजों में एडमिशन लेने के समय भी होती है।
  3. विवाह: कुछ राज्यों में जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता विवाह रजिस्ट्रेशन के लिए भी होती है।
  4. विभिन्न योजनाएं: कुछ योजनाओं में जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है जैसे कि अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं।
  5. आरक्षण: जाति प्रमाण पत्र आरक्षण के लिए भी आवश्यक होता है जैसे कि विभिन्न सरकारी योजनाओं में आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए होता है।
  6. आवास: कुछ राज्यों में आवास योजनाओं में जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।
  7. अन्य सेवाएं: जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता अन्य सेवाओं में भी होती है जैसे कि आय, राशन कार्ड, पासपोर्ट आदि के लिए।

इन सभी जगहों पर जाति प्रमाण पत्र का उपयोग अधिकतर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध समुदायों के लोगों के लिए होता है।

FAQ’S

  1. जाति प्रमाण पत्र क्या होता है?

    जाति प्रमाण पत्र एक आधिकारिक दस्तावेज होता है जो किसी व्यक्ति की जाति को स्थायी रूप से संघ और राज्य सरकार के द्वारा मान्यता प्रदान करता है।

  2. जाति प्रमाण पत्र के लिए कौन-कौन से दस्तावेज लगते हैं?

    जाति प्रमाण पत्र के लिए आमतौर पर आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज़ फोटो आदि कि आवश्यक होता है।

  3. जाति प्रमाण पत्र का निर्गमन कब होता है?

    जाति प्रमाण पत्र का निर्गमन आमतौर पर 8 से 10 दिनों में हो जाता है।

  4. जाति प्रमाण पत्र के लिए शुल्क कितना होता है?

    जाति प्रमाण पत्र के लिए कोई शुल्क नहीं होता है।

  5. जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन की अंतिम तिथि क्या होती है?

    कोई निश्चित समय सीमा नहीं है।

  6. जाति प्रमाण पत्र की मान्यता कितनी समय तक होती है?

    जाति प्रमाण पत्र की मान्यता असीमित होती है और इसे एक बार जारी किया जाने के बाद स्थायी रूप से मान्य होता है।

  7. जाति प्रमाण पत्र के बिना क्या कोई सरकारी सेवा नहीं मिलती है?

    नहीं, जाति प्रमाण पत्र के बिना भी कुछ सरकारी सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है। हालांकि, कुछ विशेष सेवाओं के लिए जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है जैसे छात्रवृत्ति, नौकरी या कुछ सरकारी योजनाओं के लिए।

  8. जाति प्रमाण पत्र कैसे डाउनलोड किया जा सकता है?

    अगर आप जाति प्रमाण पत्र की जानकारी ऑनलाइन जांचना चाहते हैं तो आप बिहार राज्य के जाति विभाग की वेबसाइट पर जा सकते हैं।

  9. जाति प्रमाण पत्र का स्थानांतरण कैसे कराया जाता है?

    जाति प्रमाण पत्र का स्थानांतरण अगर आपको अन्य राज्य में जाना पड़ता है तो आप अपने राज्य के जाति विभाग में जाकर स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।

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