जाति प्रमाण पत्र एक दस्तावेज है जो किसी व्यक्ति की जाति के प्रमाण के रूप में उपयोग किया जाता है। इसे आरक्षण, सरकारी नौकरी, शिक्षा आदि के लिए आवश्यक होता है। यह दस्तावेज उस व्यक्ति के जन्म के समय से ही उसके परिवार की जाति के आधार पर बनाया जाता है।
जाति प्रमाण पत्र आपके जाति को साबित करता है और आपको उस जाति के लोगों के लिए आरक्षण के अधिकार प्रदान करता है। इसलिए, बिहार में जाति प्रमाण पत्र को एक अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में देखा जाता है।
यह दस्तावेज उन लोगों के लिए आवश्यक होता है जो आरक्षण के लिए आवेदन करते हैं। जब आप जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करते हैं, तो आपको जाति के बारे में सभी विवरण देने होते हैं। आपको अपने पूर्वजों की जाति के बारे में जानकारी भी देनी होती है।
जाति प्रमाण पत्र भारत में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो जाति के आधार पर व्यक्ति को भेदभाव से मुक्त रखने का लक्ष्य रखता है। यह दस्तावेज उस व्यक्ति को दिया जाता है जो अपनी जाति के आधार पर सरकारी योजनाओं और सुविधाओं से लाभ उठाना चाहता है।
जाति प्रमाण पत्र का उद्देश्य व्यक्ति के जाति को सत्यापित करना होता है जिससे उसे अपनी जाति के आधार पर सरकारी योजनाओं और सुविधाओं से लाभ प्राप्त करने में मदद मिल सके। जाति प्रमाण पत्र के बिना कुछ भी योजना या सुविधा के लिए आवेदन करना संभव नहीं होता है। जाति प्रमाण पत्र के बिना जातिगत भेदभाव का खत्म नहीं हो सकता और लोग अपने अधिकारों से वंचित रह सकते हैं।
इसलिए, जाति प्रमाण पत्र भारत में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो जातिगत भेदभाव से निपटने में मदद करता है और लोगों को सरकारी योजनाओं और सुविधाओं से लाभ प्राप्त करने में मदद करता है।
बिहार में जाति प्रमाण पत्र हेतु आवश्यक दस्तावेज निम्नलिखित हैं:
NOTE – अगर आप आधार नंबर के जरिए जाती प्रमाण पत्र बना रहे है तो मोबाइल नंबर वही यूज करे जो आपके आधार से लिंक है, क्योंकि सत्यापन के लिए आपको OTP दर्ज करना पर सकता है।
जाति प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया निम्नलिखित होती है:
Step 1- सबसे पहले दिए गए ऑफिशियल लिंक ( https://serviceonline.bihar.gov.in/ ) पर क्लिक करे।
Step 2- इसके बाद ”सामान्य प्रशासन विभाग” (General Administration Department) को क्लिक करे।
Step 3- क्लिक करते ही आप “जाती प्रमाण का निर्गमन” पे क्लिक करे ,यहां आप को तीन स्तर पे आवेदन करने की सुविधा दिखेगी। जिस भी स्तर पे आप आवेदन करना चाहते है उसे सिलेक्ट कर ले.
Step 4- अब एक पंजीकरण फ़ॉर्म खुलेगा। इसमें अपनी जानकारी दर्ज करें। आपको अपनी आधार कार्ड और पासपोर्ट आकार के फोटो जमा करने की आवश्यकता होगी।
Step 5- अब आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करना होगा। एक ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। उसे दर्ज करें और “जारी रखें” पर क्लिक करें।
Step 6- फ़ॉर्म जमा करने के बाद, एक PDF आपके ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा। इस PDF में एक आवेदन संख्या प्राप्त होगी, जिसे आप बाद में इस्तेमाल करके अपने आवेदन की स्तिथि देख सकते है
Step 7- PDF मे दिए गए समय अवधि के बाद आप कास्ट सर्टिफिकेट को दिए गए LINK से डाउनलोड कर सकते है। सर्टिफिकेट को आपके मोबाइल नंबर और आपके द्वारा दिए गया e-mail पे भी भेज दिया जाता है।
OFFICIAL WEBSITE | CLICK HERE |
APPLY NOW | अंचल स्तर ⚫ अनुमंडल स्तर ⚫ जिला स्तर |
ONLINE FORM DOWNLOAD | CLICK HERE |
TRACK AAPLICATION | CLICK HERE |
CONTACT INFORMATION | serviceonline.bihar@gov.in ; 14403 |
जाति प्रमाण पत्र का उपयोग अनेक जगहों पर होता है। कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं:
इन सभी जगहों पर जाति प्रमाण पत्र का उपयोग अधिकतर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध समुदायों के लोगों के लिए होता है।
जाति प्रमाण पत्र एक आधिकारिक दस्तावेज होता है जो किसी व्यक्ति की जाति को स्थायी रूप से संघ और राज्य सरकार के द्वारा मान्यता प्रदान करता है।
जाति प्रमाण पत्र के लिए आमतौर पर आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज़ फोटो आदि कि आवश्यक होता है।
जाति प्रमाण पत्र का निर्गमन आमतौर पर 8 से 10 दिनों में हो जाता है।
जाति प्रमाण पत्र के लिए कोई शुल्क नहीं होता है।
कोई निश्चित समय सीमा नहीं है।
जाति प्रमाण पत्र की मान्यता असीमित होती है और इसे एक बार जारी किया जाने के बाद स्थायी रूप से मान्य होता है।
नहीं, जाति प्रमाण पत्र के बिना भी कुछ सरकारी सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है। हालांकि, कुछ विशेष सेवाओं के लिए जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है जैसे छात्रवृत्ति, नौकरी या कुछ सरकारी योजनाओं के लिए।
अगर आप जाति प्रमाण पत्र की जानकारी ऑनलाइन जांचना चाहते हैं तो आप बिहार राज्य के जाति विभाग की वेबसाइट पर जा सकते हैं।
जाति प्रमाण पत्र का स्थानांतरण अगर आपको अन्य राज्य में जाना पड़ता है तो आप अपने राज्य के जाति विभाग में जाकर स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।
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