पासपोर्ट को हिंदी में पारपत्र भी कहा जाता है। यह एक दस्तावेज होता है जो की राष्ट्रिय सरकार द्वारा जारी किया जाता है। जो अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए उसके व्यक्ति की पहचान और राष्ट्रीयता को प्रमाणित करता है। इसे विदेश मंत्रालय की ओर से Passport Act के तहत जारी किया जाता है।
व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के लिए नाम, जन्म तिथि, लिंग और जन्म स्थान के विवरण इसमे प्रस्तुत किये जाते हैं। आमतौर पर एक व्यक्ति की राष्ट्रीयता और नागरिकता समान होती हैं। केवल Passport रखने भर से व्यक्ति किसी दूसरे देश में प्रवेश का या जब व्यक्ति किसी दूसरे देश मे हो तो वाणिज्यिदूतीय संरक्षण का अधिकारी नहीं होता। किसी विशेष स्थिति मे जिसके निपटान हेतु यदि कोई विशेष समझौता प्रभाव में ना हो तो उस स्थिति मे पासपोर्ट, व्यक्ति को किसी अन्य विशेषाधिकार का पात्र भी नहीं बनाता, हालांकि सामान्यत: यह व्यक्ति को विदेश यात्रा के पश्चात Passport जारी करने वाले देश मे लौटने की अनुमति देता है। वाणिज्यिदूतीय संरक्षण का अधिकार अंतरराष्ट्रीय समझौतों से जबकि वापस लौटने का अधिकार जारी कर्ता देश के कानून से उत्पन्न होता है। एक पासपोर्ट जारी कर्ता देश में व्यक्ति के किसी अधिकार या उसके निवास स्थान का प्रतिनिधित्व नहीं करता है।
Passport का प्रयोग यात्रा, शिक्षा, पर्यटन, व्यापार, चिकित्सा तथा विदेशो में अपने मित्रो और सम्बन्धियों को मिलने के उद्देश्य से यात्रा के अभिलेख के रूप में प्रयोग किया जाता है|
1. ब्लू पासपोर्ट
भारत के आम नागरिक को नीले रंग का Passport जारी किया जाता है। यह कस्टम, इमिग्रेशन अधिकारियों और विदेशी एजेंसियों को आम नागरिक और सरकारी अधिकारियों के बीच अंतर करने में मदद करता है। अगर आप आम आदमी हैं, तो इसी कलर का Passport जारी किया जाएगा।
2. वाइट पासपोर्ट
विभिन्न प्रकार के Passport में से वाइट पासपोर्ट को केवल सरकारी संस्थानों से जुड़े अधिकारी ही प्राप्त करने के लिए पात्र होते हैं। यह आधिकारिक काम के लिए विदेश यात्रा करने वाले अधिकारियों को जारी किया जाता है। वाइट Passport वाले व्यक्ति को एयरपोर्ट पर कस्टम और इमिग्रेशन अधिकारी अलग तरह से ट्रीट करते हैं। इनको ज्यादा औपचारिकताओं से नहीं गुजरना पड़ता।
3. मरून पासपोर्ट
भारतीय राजनयिकों और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों को मरून Passport जारी किया जाता है। इस उच्च गुणवत्ता वाले Passport के लिए अलग से आवेदन करना पड़ता है। इस Passport वाले व्यक्ति विदेशी दौरों के दौरान कई तरह के लाभ के पात्र बन जाते हैं। इसके अलावा उन्हें विदेश यात्रा पर जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं होती। मरून Passport धारकों के लिए आव्रजन संबंधी औपचारिकताओं को भी बहुत तेजी से पूरा कर दिया जाता है।
4. ऑरेंज पासपोर्ट
भारत सरकार ने एक खास वर्ग के लोगों के लिए ऑरेंज Passport पेश करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों की पहचान करना है, जिन्होंने कक्षा 10 से आगे की पढ़ाई नहीं की है। नियमित Passport की तरह ऑरेंज Passport में अंतिम पेज नहीं होगा। इस पेज पर धारक के पिता का नाम, स्थायी पता और अन्य महत्वपूर्ण विवरणों का उल्लेख होता है। जो लोग शैक्षिक रूप से योग्य नहीं हैं वे ईसीआर (आव्रजन जांच आवश्यक) श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इसका मतलब यह है कि हर बार जब इस श्रेणी का कोई व्यक्ति विदेश जाना चाहेगा, तो उसे आव्रजन अधिकारियों द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करने की आवश्यकता होगी।
अगर आप Passport बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करते हैं और आपका Passport बन कर तैयार हो जाता है तो आपको निम्न लाभ प्राप्त होंगे:-
निचे दिए गए कोई एक डाक्यूमेंट्स आप एड्रेस प्रूफ के रूप में लगा सकते है (Proof of Present Address) :-
| S.N. | List of acceptable documents: |
| 01 | पानी का बिल |
| 02 | टेलीफोन (लैंडलाइन या पोस्टपेड मोबाइल बिल) |
| 03 | बिजली बिल |
| 04 | आयकर निर्धारण आदेश |
| 05 | चुनाव आयोग फोटो पहचान पत्र |
| 06 | गैस कनेक्शन का सबूत |
| 07 | लेटर हेड पर प्रतिष्ठित कंपनियों के नियोक्ता से प्रमाण पत्र |
| 08 | जीवनसाथी की पासपोर्ट प्रति (Passport धारक के पति या पत्नी के रूप में आवेदक के नाम का उल्लेख करते हुए पारिवारिक विवरण सहित पहला और अंतिम पृष्ठ), (बशर्ते आवेदक का वर्तमान पता पति या पत्नी के Passport में उल्लिखित पते से मेल खाता हो) |
| 09 | अवयस्कों के मामले में माता-पिता की Passport प्रति (प्रथम और अंतिम पृष्ठ) |
| 10 | आधार कार्ड |
| 11 | किराया समझौता |
| 12 | चालू बैंक खाते की फोटो पासबुक (अनुसूचित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, अनुसूचित निजी क्षेत्र के भारतीय बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक केवल |
निचे दिए गए कोई एक डाक्यूमेंट्स आप AGE प्रूफ के रूप में लगा सकते है Proof of Date of Birth (DOB) :-
| S.N. | List of acceptable documents: |
| 01 | जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार या नगर निगम या किसी अन्य निर्धारित प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, जिसे भारत में पैदा हुए बच्चे के जन्म को पंजीकृत करने के लिए जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत अधिकार दिया गया है |
| 02 | स्कूल द्वारा जारी स्थानांतरण / स्कूल छोड़ने / मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र अंतिम बार उपस्थित / मान्यता प्राप्त शैक्षिक बोर्ड |
| 03 | सार्वजनिक जीवन बीमा निगमों/कंपनियों द्वारा जारी किया गया पॉलिसी बांड, जिसके पास बीमा पॉलिसी धारक की जन्म तिथि है |
| 04 | आवेदक के सेवा रिकॉर्ड के उद्धरण की प्रति (केवल सरकारी कर्मचारियों के संबंध में) या वेतन पेंशन आदेश (सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के संबंध में), प्रशासन के अधिकारी/प्रभारी द्वारा विधिवत प्रमाणित/प्रमाणित आवेदक का संबंधित मंत्रालय/विभाग |
| 05 | आधार कार्ड/ई-आधार |
| 06 | चुनाव फोटो पहचान पत्र (EPIC) भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी किया गया |
| 07 | आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया पैन कार्ड |
| 08 | संबंधित राज्य सरकार के परिवहन विभाग द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस |
| 09 | अनाथालय/बाल देखभाल गृह के प्रमुख द्वारा संगठन के अपने आधिकारिक लेटर हेड पर आवेदक की जन्म तिथि की पुष्टि करने वाला एक घोषणापत्र |
Passport के लिए निर्धारित शुल्क आवेदन पत्र के साथ संबंधित Passport Seva Kendra के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट द्वारा या नकद जमा करें। यदि आप बैंक ड्राफ्ट जमा कर रहे हों तो अपना पूरा नाम और आवेदन क्रमांक बैंक ड्राफ्ट के पीछे अवश्य लिखें। साथ ही, आवेदन में जारीकर्त्ता बैंक का कोड, बैंक ड्राफ्ट की संख्या, उसके जारी करने की तारीख अवश्य लिखें। शुल्क भुगतान का विवरण आवेदन पत्र में संबद्ध खानों में दिया जाना चाहिये-
| क्रम संख्या | विवरण | शुल्क |
| 1 | 10 वर्ष की वैधता वाली नयी Passport (36 पृष्ठों वाली) (15 से 18 वर्ष के नाबालिगों सहित जो 10 वर्ष की पूर्ण वैधता वाली पासपोर्ट लेना चाहते हों) | 1500 रुपये |
| 2 | 10 वर्ष की वैधता वाली Passport (60 पृष्ठों वाली) | 2000 रुपये |
| 3 | नाबालिग (18 वर्ष से कम) के लिये 5 वर्ष की वैधता या नाबालिग के 18 वर्ष होने तक, जो भी पहले हो, के लिए नया Passport | 1000 रुपये |
| 4 | Passport खो जाने, क्षतिग्रस्त होने या चोरी हो जानेपर डुप्लीकेट Passport (36 पृष्ठ) जारी कराने हेतु | 3000 रुपये |
| 5 | Passport खो जाने, क्षतिग्रस्त होने या चोरी हो जानेपर डुप्लीकेट Passport (60 पृष्ठ) जारी कराने हेतु | 3500 रुपये |
| 6 | पुलिस का मंजूरी प्रमाणपत्र/ ईसीएनआर/ अतिरिक्ति अनुमोदन | 500 रुपये |
| 7 | नाम, पता, जन्मतिथि, जन्म स्थान, चेहरे, पति या पत्नी के नाम, माता-पिता/ कानूनी अभिभावक के नाम में परिवर्तन की स्थिति में | 1500 रुपये [ नई पासपोर्ट पुस्तिका जारी की जाएगा ] |
पासपोर्ट रिन्यूअल करने की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है :-
Passport एक यात्रा दस्तावेज है, जो आमतौर पर किसी देश की सरकार द्वारा अपने नागरिकों को जारी किया जाता है, जो मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय यात्रा के उद्देश्य से अपने धारक की पहचान और राष्ट्रीयता को प्रमाणित करता है।
सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है तथा पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय, आवेदक को कुछ चरणों का पालन करने की आवश्यकता होती है
पासपोर्ट के लिए आवश्यक दस्तावेज Aadhaar Card, Electricity bill, Proof of Gas Connection, Telephone (landline/ postpaid mobile bill), Water Bill, Rent Agreement
जी हां अगर आप पासपोर्ट बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आप के पत्ते एवं निवास स्थान के की सत्यता के लिए पुलिस वेरिफिकेशन करवाना अनिवार्य है |
भारती में तीन प्रकार से पासपोर्ट जारी किये जाते हैं – साधारण पासपोर्ट, राजनयिक पासपोर्ट, आधिकारिक पासपोर्ट।
मंत्रालय ने वर्ष 2017 से वरिष्ठ नागरिको (60 वर्ष से अधिक आयु) नए आवेदन करने पर पासपोर्ट शुल्क में 10 प्रतिशत की छूट दी जाती हैं।
तत्काल पासपोर्ट भी आम पासपोर्ट के जैसा ही होता है। वह भीं वही कार्य करता है जो की आम पासपोर्ट का कार्य होता है। भारत सरकार ने ही इस प्रकार के पासपोर्ट को बनवाने की सुविधा उपलब्ध करवाई हैं। आप सभी यह जानते ही है की आम पासपोर्ट को बनवाने के लिए करीब 15 से 20 दिन का समय लगता है और परन्तु इस प्रकार के पासपोर्ट को बनवाने के लिए आपको कुछ अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना पढता हैं।
जी नहीं,Tatkal passport भी सामान्य पासपोर्ट की तरह ही होता हैं।
परिचय भारत महान, यह वाक्य बहुत ही प्रसिद्ध है। हमारा देश विश्व में अपनी ऐतिहासिक…
परिचय प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना गरीबी को हराने की एक महत्वपूर्ण पहल है। हमारे…
परिचय प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक प्रकार की दुर्घटना बीमा पॉलिसी हैं, जिसके तहत दुर्घटना के समय…
परिचय रेल कौशल विकास योजना का प्रारंभ देश के युवाओं को रोजगार उन्मुख करने के…
परिचय जमीन दाखिल खारिज को इंग्लिश भाषा में Land Mutation भी कहा जाता है। बिहार के राजस्व…
परिचय बिहार सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा बिहार राज्य की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की छात्राओं के लिए…