परिचय
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक प्रकार की दुर्घटना बीमा पॉलिसी हैं, जिसके तहत दुर्घटना के समय मृत्यु अथवा अपंग होने पर बीमा के राशि के लिए दावा किया जा सकता हैं। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को प्रतिवर्ष ₹20 के प्रीमियम का भुगतान करना होता हैं। यदि इस बीमा योजना के तहत व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो इस स्थिति में नॉमिनी को बीमा की रकम प्रदान की जाती है। इसके अलावा स्थाई रूप से विकलांगता होने की स्थिति में भी बीमा राशि प्रदान की जाती है।
इस योजना के तहत पूर्ण रूप से विकलांग होने पर दो लाख रूपये बीमा कवरेज और आंशिक विकलांगता होने पर एक लाख रूपये बीमा कवरेज के रूप में व्यक्ति को दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ 18 वर्ष की आयु से लेकर 70 वर्ष की आयु तक ही प्राप्त किया जा सकता है। यह योजना भारतीय नागरिकों को न केवल आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है, बल्कि उनके भविष्य को सुरक्षित बनाने का भी महत्वपूर्ण ध्यान देती है।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का उद्देश
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक महत्वपूर्ण योजना है जो भारतीय नागरिकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए आई है। इस योजना के माध्यम से सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को एक सुरक्षित भविष्य के लिए उत्साहित किया है। यह योजना उन लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण संरक्षण उपाय है जो आर्थिक रूप से कमजोर हो सकते हैं। इसलिए, हमें इस योजना के बारे में अधिक जागरूक होना चाहिए और अपने और अपने परिवार के लिए इसका लाभ उठाना चाहिए।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा का लक्ष्य है गरीब से गरीब व्यक्ति को भी बीमा का लाभ प्रदान करना है ,ताकि उसे जीवन में किसी भी दुर्घटना के समय आर्थिक परेशानी न उठानी पड़े। इस योजना के तहत बीमा धारकों को 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा मिलता है। सिर्फ 20 रुपए प्रति वर्ष का निवेश कर वयक्ति इस योजना का लाभ उठा सकता है।
योजना का नाम | प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना |
शुरू की गई | केंद्र सरकार द्वारा |
माध्यम | ऑनलाइन |
लाभार्थी | देश के कमजोर आय वर्ग नागरिक |
उद्देश्य | नागरिकों को जीवनबीमा प्रदान करना |
प्रीमियम राशि | 20 रूपये प्रतिवर्ष |
आधिकारिक वेबसाइट | www.jansuraksha.gov.in |
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लाभ
- इस योजना का लाभ देश के सभी वर्ग के लोगो ले सकते हैं, लेकिन खासतौर पर प्राथमिकता देश के पिछड़े और गरीब तबके के लोगों लाभ को प्राथमिकता दी जाएगी |
- यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु किसी सड़क दुर्घटना या अन्य किसी हादसे में हो जाती है, तो उसके परिवार को 2 लाख रूपए तक का दुर्घटना बीमा सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा |
- इस योजना के तहत स्थायी रूप से आंशिक दिव्यांग होने पर 1 लाख रुपये का कवर मिलता है |
- यदि अगर वह हादसे में अस्थाई तौर पर दिव्यांग होता है तो उसे भी एक लाख रूपए तक का बीमा कवर दिया जाता है |
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत बीमा धारक को सालाना 20 रूपये के प्रीमियम का भुगतान करना होगा | उसके बाद ही वह सुरक्षा बीमा के हक़दार होंगे |
- इसके अलावा वे लोग जो निजी या किसी सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों के साथ उपलब्ध किसी भी प्रकार की बीमा योजनाओं का भुगतान नहीं कर पा रहे है, तो वो सभी लोग इस योजना के लिए हक़दार है।
- इस योजना के तहत बीमा धारकों को एक वर्ष के लिए कवर के साथ हर साल नवीनीकृत किया जाएगा।
बीमा की स्थिति | बीमा की राशि | |
1 | मृत्यु | 2 लाख रूपये |
2 | दोनों आंखों के पूर्ण और न ठीक हो सकने की स्थिति या दोनों हाथों या पैरों को इस्तेमाल न कर सकने की स्थिति या एक आंख की दृष्टि खो देने और एक हाथ या पैर का इस्तेमाल न कर सकने की स्थिति में | 2 लाख रूपये |
3 | एक आंख की दृष्टि पूरी तरह खो देने व वापस न आ सकने की स्थिति या एक हाथ व पैर का इस्तेमाल न कर सकने की स्थिति में | 1 लाख रूपये |
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए पात्रता
पीएम सुरक्षा बीमा योजना में आवेदन के लिए आवेदक को इसकी निम्नलिखित पात्रताओं को पूरा करना आवश्यक है :-
- आवेदक भारत के स्थाई निवासी होने चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष से 70 वर्ष के बीच होनी आवश्यक है।
- इस योजना में आवेदन के लिए दुर्घटना में स्थाई विकलांगता व्यक्ति भी आवेदन हेतु पात्र होंगे।
- आवेदक का किसी भी बैंक में बचत खाता होना आवश्यक है।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज
इस योजना में आवेदन के लिए आवेदक के पास सभी महत्त्वपूर्ण दस्तावेज होने आवश्यक है :-
- आवेदक का आधार कार्ड
- पहचान पत्र (पैनकार्ड, वोटर आईडी कार्ड)
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के महत्वपूर्ण तथ्य
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के महत्वपूर्ण तथ्य निम्नलिखित हैं :-
- पीएम सुरक्षा बीमा योजना केंद्र सरकार द्वारा देश के कमजोर आय वर्ग नागरिकों को सुरक्षा कवर प्रदान करने के लिए शुरू की गई योजना है।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी की आयु 18 वर्ष से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- इस योजना की अवधि 1 वर्ष निर्धारित की गई है।
- इस योजना की नवीकरण प्रति वर्ष होता हैं।
- इस योजना में बीमा कवर की अवधि 1 जून से 31 मई निर्धारित की गई है।
- वार्षिक प्रीमियम की अदायगी के बाद ही आवेदक योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है।
- इस योजना के अंतर्गत आवेदकों को केवल 20 रूपये प्रतिवर्ष जमा करने पर दुर्घटना में मृत्यु या विकलांगता होने पर बीमा राशि प्रदान की जाती है।
- बैंक द्वारा योजना के तहत ऑटो डेबिट के माध्यम से प्रीमियम का भुगतान किया जाता है।
- यदि किसी कारणवश इस योजना के लाभार्थी द्वारा योजना को छोड़ दिया गया हो तो भविष्य में वह इस योजना का लाभ प्रीमियम भर के प्राप्त कर सकता हैं।
- लाभार्थी के 70 वर्ष की आयु पूरी होने के पश्चात बीमा कवरेज की समाप्ति हो जाएगी।
- यदि लाभार्थी के बैंक खाते में दे तिथि पर अपर्याप्त राशि प्राप्त होती है ( प्रीमियम का भुगतान करने के लिए शेष राशि नहीं है तो ) बीमा कवरेज नहीं होगा।
- पूरे वर्ष की प्रीमियम की रकम एक साथ ही हर साल 31 मई को कट जाएगी |
- बैंक अकाउंट बंद होने की स्थिति में पॉलिसी खत्म हो जाएगी |
- इस योजना के अंतर्गत यदि बीमा धारक के साथ भविष्य में कोई दुर्घटना घट जाती है तो उसके बैंक नॉमिनी को बीमा के पैसे दिए जाते है।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में आवेदन की प्रक्रिया
देश के जो इच्छुक लाभार्थी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ उठाना चाहते है तो वह बैंक की किसी भी शाखा में जाकर इस योजना के तहत आवेदन कर सकते है।
- अगर आप Application Form को डाउनलोड करना चाहते है तो आपको सबसे पहले प्रधानमंत्री सुरक्षा की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- Official Website पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा ।
- इस होम पेज पर आपको Forms का ऑप्शन दिखाई देगा आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर अगला पेज खुल जायेगा।
- इस पेज पर आपको प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा के विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको आप्लिकेशन फॉर्म के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- फिर आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म की पीडीएफ खुल जायेगा। आप Application Form PDF Download कर सकते है, इसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे नाम ,पता आधार नंबर ,ईमेल आदि भरनी होगी।
- सभी जानकारी भरने के बाद आपको एप्लीकेशन के साथ अपने सभी दस्तावेज़ों को अटैच करना होगा।
- फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म को बैंक में जाकर जमा करना होगा।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आवेदन स्थिति चेक करने की प्रक्रिया
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आवेदन स्थिति चेक करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया को फॉलो करें :-
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा।
- होम पेज पर आपको आवेदन स्थिति देखे के लिंक पर क्लिक करना होगा।
- अब सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
- अब आपको Application Number दर्ज करना होगा।
- अब आपको Search के बटन पर क्लिक करना होगा।
- आवेदन स्थिति आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना लाभार्थी सूची देखने की प्रक्रिया
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना लाभार्थी सूची देखने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया को फॉलो करें :-
- सर्वप्रथम प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब सामने होम पेज खुलकर आएगा।
- होम पेज पर लाभार्थी सूची के लिंक पर क्लिक करना होगा।
- अब सामने एक नया पेज खोलकर आएगा जिसमें अपने राज्य का चयन करना होगा।
- अब आपको अपने जिले का चयन करना होगा।
- इसके पश्चात आपको अपने ब्लॉक का चयन करना होगा।
- लाभार्थी सूची आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी।
Contact Information
यदि आप अभी भी किसी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर 18001801111 / 1800110001 है।
Important Links
FAQ
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है ?
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक प्रकार की दुर्घटना बीमा पॉलिसी हैं, जिसके तहत दुर्घटना के समय मृत्यु अथवा अपंग होने पर बीमा के राशि के लिए दावा किया जा सकता हैं। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को प्रतिवर्ष ₹20 के प्रीमियम का भुगतान करना होता हैं।
पीएम सुरक्षा बीमा योजना में आवेदन के लिए इसकी ऑफिसियल वेबसाइट क्या है ?
पीएम सुरक्षा बीमा योजना में आवेदन के लिए इसकी ऑफिसियल वेबसाइट jansuraksha.gov.in है।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में आवेदन के क्या लाभ हैं ?
पीएम सुरक्षा बीमा योजना में आवेदन करने वाले नागरिकों को दुर्घटना में पूर्ण रूप से विकलांग होने पर दो लाख रूपये बीमा कवरेज और आंशिक विकलांगता होने पर एक लाख रूपये बीमा कवरेज के रूप में दिए जाते हैं।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से संबंधित हेल्पलाइन नंबर क्या है ?
पीएम सुरक्षा बीमा योजना से संबंधित हेल्पलाइन नंबर: 18001801111/ 1800110011 है।
क्या दुर्घटना के परिणामस्वरूप मृत्यु या विकलांगता के बाद अस्पताल में भर्ती खर्चों की प्रतिपूर्ति के लिए कोई प्रावधान है ?
नहीं
नामांकन फार्म देने वाले बैंक खाताधारक की मृत्यु होने पर बीमा लाभ का दावा कौन कर सकता है ?
योजना में नामांकित खाताधारक की मृत्यु के मामले में, नामांकन फॉर्म के अनुसार नामिती/नियुक्त व्यक्ति द्वारा दावा दायर किया जा सकता है या ग्राहक बैंक खाताधारक द्वारा कोई नामांकन नहीं होने की स्थिति में कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा दावा दायर किया जा सकता है।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में दावा राशि के भुगतान का तरीका क्या है ?
विकलांगता दावा बीमित बैंक खाताधारक के बैंक खाते में जमा किया जाएगा। मृत्यु दावों को नामिती/कानूनी उत्तराधिकारी(यों) के बैंक खाते में जमा किया जाएगा।
क्या खाताधारक के आत्महत्या करने पर परिवार को बीमा लाभ मिलेगा ?
नहीं
क्या पॉलिसी के तहत लाभ का दावा करने के लिए पुलिस को दुर्घटनाओं की रिपोर्ट करना और प्राथमिकी प्राप्त करना आवश्यक है ?
सड़क, रेल और इसी तरह के वाहनों की दुर्घटना, डूबने, किसी अपराध में मौत आदि की घटनाओं के मामले में दुर्घटना की सूचना पुलिस को दी जानी चाहिए। सांप के काटने, पेड़ से गिरने आदि की घटनाओं के मामले में, तत्काल अस्पताल के रिकॉर्ड द्वारा कारण का समर्थन किया जाना चाहिए।
यदि बीमाधारक लापता है और मृत्यु की पुष्टि नहीं हुई है, तो क्या कानूनी उत्तराधिकारियों को बीमा का लाभ मिलेगा ?
नहीं