राशन कार्ड

परिचय

बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा राशन कार्ड जारी किया जाता हैं। इस कार्ड के माध्यम से नागरिकों द्वारा रियायती दरों पर राशन प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा यह कार्ड कई योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। बिहार सरकार द्वारा बिहार राशन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया ऑनलाइन उपलब्ध करवा दी गई है। अब बिहार के नागरिक घर बैठे आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से Bihar Ration Card Online Apply कर सकते हैं। इसे सरकारी तथा गैर सरकारी कामों में भी इस्तेमाल किया जाता है। यह कार्ड देश के हर राज्य की जनता के पास होना बहुत जरुरी है। परिवार की सबसे बड़ी महिला मुखिया के नाम से यह कार्ड बनाया जाता है, जिसमे परिवार के सभी सदस्य का नाम शामिल किया जाता हैं। 18 साल पूरे होने के बाद ही इस कार्ड का आवेदन किया जा सकता है। इस कार्ड के जरिये गरीब परिवार के लोग सरकारी राशन की दुकानों से कम दामों में राशन जैसे: दाल, चावल, गेहूं आदि खरीद सकते है।

राशन कार्ड

राशन कार्ड के उद्देश्य

राशन कार्ड के मुख्य उद्देश्य लोगों को राज्य सरकार द्वारा दी जा रही रियायती दरों पर राशन का लाभ पहुंचना है। जैसे की आप लोग जानते है की पहले राशन कार्ड बनवाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्का काटने पड़ते थे जैसे लोगो के समय की काफी बर्बादी होती थी बिहार के नागरिको को Ration Card बनवाने के लिए अब सरकारी दफ्तरों ,ग्राम पंचायत आदि के चक्कर नहीं कटाने पड़ेगे और न ही किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना होगा | इस बिहार राशन ऑनलाइन आवेदन के ज़रिये आवेदन करने से राज्य के नागरिको के समय की भी बचत होगी | राशन कार्ड के ज़रिये लोगो को रियायती दरों पर खाद्य पदार्थ जैसे चावल ,गेहू आदि उपलब्ध कराना और गरीब लोगो के जीवन यापन की सुधारना |

राशन कार्ड के प्रकार

राशन कार्ड खाद्य वित्तरण विभाग द्वारा सभी नागरीकों को उनकी आय एवं परिवार के सदस्यों के आधार पर जारी किया जाता है, यह पूरे चार प्रकार की श्रेणी में विभाजित हैं , जिनकी जानकारी कुछ इस प्रकार है :-

  • एपीएल राशन कार्ड (APL) – एपीएल राशन कार्ड जिसका पूरा नाम (Above Poverty Line) हैयह राज्य के उन नागरिकों को जारी किया जाता है जो गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले हैं या पारिवारिक आय के अन्य श्रोत हैं। एपीएल कार्ड धारकों को प्रतिमाह 15 किलो राशन का वित्तरण किया जाता है।
  • बीपीएल राशन कार्ड (BPL) – बीपीएल यानी Below Poverty Line इस श्रेणी में उन लोगों को शामिल किया जाता है तो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले हैं या उनके परिवार की वार्षिक आय एक लाख रूपये से कम है। बीपीएल कार्ड धारकों को प्रतिमाह राशन की दुकान से 25 किलो राशन का वित्तरण किया जाता है, जिसमे उन्हें 2 रूपये किलो की दर से गेहूं और 3 रूपये मूल्य की दर से चांवल का वित्तरण किया जाएगा।
  • अंत्योदय राशन कार्ड (AYY) – इस श्रेणी में उन लोगों को शामिल किया जाता है जो गरीबी रेखा से भी नीचे जीवन यापन करने वाले हैं या जिनके घर में शारीरिक रूप से विकलांग और बेसहारा लोग हैं और उनके परिवार की वार्षिक आय 50 हजार रूपये से कम है, अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को प्रतिमाह 35 किलो राशन 1 रूपये की दर से वित्तरण किया जाता है।
  • अन्नपूर्णा राशन कार्ड – इस श्रेणी के अंतर्गत राज्य के सभी 60 वर्ष की अवस्था वाले वृद्धजनों को यह राशन कार्ड वित्तरित किए जाते हैं, इसके तहत उन्हें सब्सिडी के रूप में राशन उपलब्ध करवाई जाती है।

राशन कार्ड के लाभ

राशन कार्ड के माध्यम से प्राप्त होने वाले लाभ की जानकारी कुछ इस प्रकार है :-

  • राशन कार्ड बनवाने के कई फायदे है जिससे नागरिक सरकार द्वारा जारी की गयी योजना का लाभ ले सके।
  • नागरिक अब कभी भी और कही से भी अपने राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
  • ऑनलाइन माध्यम से राशन कार्ड बनाने से लोगो के समय और पैसे दोनों की बचत होगी।
  • अब किसी भी नागरिक को राशन कार्ड बनवाने के लिए कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
  • आवेदक की नागरिकता इसके द्वारा भी प्रमाणित होती है।
  • राशन कार्ड द्वारा गरीब परिवार के लोग कम दामों में राशन जैसे: गेहूं, चावल, दाल आदि खरीद सकते है।
  • किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र बनाने के लिए राशन कार्ड की भी आवश्यकता होती है।
  • लाभार्थी को प्रति महीने सरकारी राशन की दुकानों से राशन दी जाएगी।
  • यदि आवेदक को किसी भी बैंक में अपना खाता खुलवने में भी इस कार्ड का प्रयोग किया जा सकता हैं।
  • अब राज्य के हर नागरिक ऑनलाइन पोर्टल के जरिये अपना नाम भी राशन कार्ड लिस्ट में देख पाएंगे।

राशन कार्ड के लिए जरूरी पात्रता और दस्तावेज

  • लाभार्थी बिहार का आवेदक होना चाहिए।
  • आवेदक गरीबी रेखा से निचे होना चाहिए।
  • आवेदक आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
  • परिवार के किसी भी सदस्य का माशिक आय 10 हजार से आधिक नही होनी चाहिए।
  • आवेदक के पास तिन पहिया, चार पहिया वाहन, वाशिंग मशीन और फ्रिज नहीं होनी चाहिए।
  • आवेदक के पास तीन कमरे से अधिक का पक्का माकन नही होना चाहिए।
  • आधार कार्ड
  • बैंक खाता पासबुक
  • आय प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • मोबाईल नंबर
  • पासपोर्ट साईज फोटो

राशन कार्ड के लिए ऑनलाइनआवेदन

राज्य सरकार द्वारा अब राशन कार्ड ऑनलाइन माध्यम से भी आवेदन स्वीकार किये जाते है।

  • ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको खाद्य एवं उपभोगता संरक्षण विभाग, बिहार की आधिकारिक वेबसाइट [epds.bihar.gov.in] पर जाना होगा।
  • वहां आपको Important Links >> RC Online >> Apply for Online RC के विक्लप पर क्लिक करना होगा। (RC – Ration Card)
  • क्लिक करने के बाद आपको New user registration के विकल्प पर क्लिक करने के बाद JVA Online RC Portal का विकल्प दिखेगा।
  • अब आवेदन को अपना नाम इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में दर्ज करना होगा। इसके इलावा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, कॅप्टचा कोड दर्ज कर आगे बढ़े।
  • इसके बाद आपको एप्लीकेशन आईडी मिल जायेगे और आप लॉगिन कर राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते है।
  • लॉगिन करने के बाद आपको अपने परिवार के मेंबर्स की जानकारी दर्ज करनी होगा। Login >> Add Applicant Details >> Add Members Details
  • अगले स्टेज में आपको Upload Documents का विकल्प दिखेगा, जिसमे आपको जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
  • अंत में आवेदन फॉर्म दी गयी जानकारी को जाँच ले और “Final Submission” के बटन पर क्लिक कर अपना आवेदन फॉर्म जमा कर दे। इसका प्रिंटआउट अवश्य निकलवा ले।

राशन कार्ड के लिए ऑफलाइन आवेदन

  • बिहार राशन कार्ड ऑफलाइन माध्यम से बनाने के लिए आपको सबसे पहले अपने आस पास के कार्यालय, SDO(Sub Divisional Officer) ऑफिस जाना होगा इसके साथ साथ आपको अपने साथ जरुरी दस्तावेज भी ले जाने होंगे।
  • यहाँ आपको राशन कार्ड हेतु आवेदन फॉर्म लेना होगा।
  • फॉर्म में आपको पूछी गयी सभी जानकारियों जैसे: अपना नाम, पिता का नाम, लिंग मोबाइल नंबर आदि को ध्यान से भरना है।
  • अब आपको इसमें पूछे गए जरुरी डाक्यूमेंट्स को अटैच करना है
  • अब आप फॉर्म को एक बार दोबारा पढ़ लें और इसके बाद कार्यालय में जमा कर दें।
  • फॉर्म जमा करने के पश्चात आपको रेफ़्रेन्स नंबर दिया जायेगा जिसे आप अपनी राशन कार्ड का एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकेंगे।

राशन कार्ड लिस्ट में नाम देखने की प्रक्रिया

अगर आपने भी राशन कार्ड बनाने का आवेदन किया था और आप भी यह जानना चाहते है कि आपका नाम राशन कार्ड लिस्ट में हैं या नहीं, तो इसके लिए आप हमारे द्वारा दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।

  • आवेदक को सा सबसे पहले खाद्य एवं उपभोगता संरक्षण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
  • यहाँ आपको होम पेज पर राशन कार्ड डिटेल्स और सूची में अपना नाम चेक करने के RCMS रिपोर्ट के दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • क्लिक करते ही आपके सामने नया पेज खुल जायेगा।
  • यहाँ आपको डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाकर अपना जिला सेलेक्ट करना होगा।
  • जैसे आप अपना जिला सेलेक्ट कर देंगे उसके बाद आपको शो के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
  • नए पेज पर आपको ग्रामीण व शहर की सूची सामने आ जाएगी।
  • अब आपको अपने अनुसार शहर व ग्रामीण क्षेत्र को चुनना होगा।
  • इसके बाद आपको अपना ब्लॉक सेलेक्ट करना है।
  • ब्लॉक सेलेक्ट करते ही आपके सामने पंचायत की लिस्ट दिखाई देगी।
  • नए पेज पर आपको पंचायत के अंदर आने वाले गांव की सूची दिखाई देगी।
  • इसके बाद आपको राशन कार्ड की दी गयी संख्या पर क्लिक करना है।
  • क्लिक करते ही आपके सामने राशन कार्ड की सारी डिटेल्स दिखाई देगी।
  • और इस प्रकार से आपको यह पता चल जायेगा की आपका नाम लिस्ट में शामिल है या नहीं।

राशन कार्ड चेक करें ?

  • राशन कार्ड की आवेदन स्थिति जानने के लिए आपको बिहार राज्य की जन वितरण अन्न की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
  • यहाँ आपको होम पेज पर एप्लीकेशन स्टेटस के अंदर अपना जिला, अनुमंडल, RTPS संख्या को भरना होगा।
  • इसके बाद SHOW के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा।

FAQ

बिहार राशन कार्ड क्या है ?

बिहार राशन कार्ड खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा जारी किए जाने वाला एक आधिकारिक दस्तावेज है जिसे बिहार में निवास करने वाला कोई भी नागरिक बनवा सकता है।

बिहार में नए राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ?

सबसे पहले राशन कार्ड प्रबंधन प्रणाली के आधिकारिक पोर्टल यानी http://epds.bihar.gov.in/ पर जाएं, फिर होम पेज पर आपको महत्वपूर्ण लिंक का सेक्शन दिखाई देगा। उस सेक्शन के तहत अप्लाई ऑनलाइन फॉर आरसी के विकल्प पर क्लिक करें। और स्क्रीन पर एक लॉगिन पेज दिखाई देगा

बिहार राशन कार्ड लिस्ट में अपना नाम कैसे देख सकते है ?

बिहार राशन कार्ड लिस्ट में अपना नाम देखने के लिए आपको बिहार राज्य की http://sfc.bihar.gov.in पर जाना है। हमने आपको राशन कार्ड लिस्ट में नाम देखने की प्रक्रिया ऊपर आर्टिकल में बता दी है आप जानकारी जानने के लिए आर्टिकल को पढ़े।

बिहार राशन कार्ड बनवाने की आवेदन प्रक्रिया क्या है ?

बिहार राशन कार्ड बनवाने की आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों माध्यम से है। यदि आप ऑनलाइन माध्यम द्वारा आवेदन करते है तो इसके लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना यदि आप ऑफलाइन माध्यम से राशन कार्ड का आवेदन करते है तो उन्हें सम्बंधित कार्यालय में जाना होगा।

क्या अन्य राज्य के नागरिक बिहार राशन कार्ड का आवेदन कर सकते है ?

नहीं, किसी अन्य राज्य के नागरिक बिहार राशन कार्ड का आवेदन कर सकते है। केवल बिहार राज्य के स्थायी निवासी राशन कार्ड का आवेदन कर सकते है।

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